September 11, 2026

Vikash Jaiswal

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 30 जुलाई 2026—00—⏺️ पति की नृशंस हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने वाली पत्नी को आजीवन कारावास▶️ थाना दुलदुला पुलिस की ओर से निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू की प्रभावी विवेचना , साक्ष्य संकलन एवं अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह की सशक्त पैरवी से मिली दोषसिद्धि▶️ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन कुनकुरी ने सुनाया कठोर फैसला, कहा— ऐसे जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी स्वीकार्य नहीं—00—➡️जशपुर जिले के बहुचर्चित संतोष भगत हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक एवं कठोर निर्णय सुनाते हुए आरोपी पत्नी मंगरीता भगत (उम्र 45 वर्ष) को अपने पति की नृशंस हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 07 नवम्बर 2025 की रात्रि थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी पत्नी ने रसोई में रखे , सील-पत्थर से पति संतोष भगत के सिर एवं कान के समीप कई प्राणघातक वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने फर्श पर फैले रक्त के धब्बों को साफ किया तथा शव को मोड़कर एक बड़े ट्रॉली सूटकेस में ठूंसकर छिपा दिया, ताकि अपराध के साक्ष्य नष्ट किए जा सकें।दिनांक 09 नवम्बर 2025 को मृतक की पुत्री एवं परिजनों द्वारा घर का ताला खोलने पर सूटकेस के भीतर शव मिलने से पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर थाना दुलदुला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से विवेचना प्रारंभ की।प्रकरण की विवेचना के दौरान निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के अनुरूप ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिमत, एफएसएल रिपोर्ट, मेमोरेंडम, जप्ती एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपी के विरुद्ध अपराध को पूरी तरह सिद्ध किया। एफएसएल जांच में सूटकेस, सील-पत्थर, आरोपी के कपड़ों एवं अन्य जप्त वस्तुओं पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई।➡️न्यायालय में अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत एवं तार्किक श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि घटना केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन की प्रभावी पैरवी से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन, कुनकुरी ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया।➡️निर्णय में न्यायालय ने कहा कि अपने ही पति की नृशंस हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने का प्रयास केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं एवं पारिवारिक मूल्यों के क्षरण का गंभीर उदाहरण है। ऐसे जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी न्याय एवं समाज दोनों के हित में स्वीकार्य नहीं है।न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा➡️ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।🔹 धारा 238(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड।➡️जशपुर पुलिस गंभीर अपराधों की निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं प्रभावी विवेचना कर दोषियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। 151601773687555755456654

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 30 जुलाई 2026—00—⏺️ पति की नृशंस हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने वाली पत्नी को आजीवन कारावास▶️ थाना दुलदुला पुलिस की ओर से निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू की प्रभावी विवेचना , साक्ष्य संकलन एवं अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह की सशक्त पैरवी से मिली दोषसिद्धि▶️ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन कुनकुरी ने सुनाया कठोर फैसला, कहा— ऐसे जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी स्वीकार्य नहीं—00—➡️जशपुर जिले के बहुचर्चित संतोष भगत हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक एवं कठोर निर्णय सुनाते हुए आरोपी पत्नी मंगरीता भगत (उम्र 45 वर्ष) को अपने पति की नृशंस हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 07 नवम्बर 2025 की रात्रि थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी पत्नी ने रसोई में रखे , सील-पत्थर से पति संतोष भगत के सिर एवं कान के समीप कई प्राणघातक वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने फर्श पर फैले रक्त के धब्बों को साफ किया तथा शव को मोड़कर एक बड़े ट्रॉली सूटकेस में ठूंसकर छिपा दिया, ताकि अपराध के साक्ष्य नष्ट किए जा सकें।दिनांक 09 नवम्बर 2025 को मृतक की पुत्री एवं परिजनों द्वारा घर का ताला खोलने पर सूटकेस के भीतर शव मिलने से पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर थाना दुलदुला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से विवेचना प्रारंभ की।प्रकरण की विवेचना के दौरान निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के अनुरूप ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिमत, एफएसएल रिपोर्ट, मेमोरेंडम, जप्ती एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपी के विरुद्ध अपराध को पूरी तरह सिद्ध किया। एफएसएल जांच में सूटकेस, सील-पत्थर, आरोपी के कपड़ों एवं अन्य जप्त वस्तुओं पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई।➡️न्यायालय में अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत एवं तार्किक श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि घटना केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन की प्रभावी पैरवी से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन, कुनकुरी ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया।➡️निर्णय में न्यायालय ने कहा कि अपने ही पति की नृशंस हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने का प्रयास केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं एवं पारिवारिक मूल्यों के क्षरण का गंभीर उदाहरण है। ऐसे जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी न्याय एवं समाज दोनों के हित में स्वीकार्य नहीं है।न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा➡️ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।🔹 धारा 238(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड।➡️जशपुर पुलिस गंभीर अपराधों की निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं प्रभावी विवेचना कर दोषियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

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🔸 आईजीपी राम गोपाल गर्ग ने ली रायगढ़ पुलिस की समीक्षा बैठक, कहा—’प्रोफेशनल पुलिसिंग और समयबद्ध विवेचना...
💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक 28.07.26—-00—-➡️ हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर अपनी ही पत्नी की ले ली जान, आरोपी पति गिरफ्तार भेजा जेल➡️ मामला थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम घुटरी का➡️ आरोपी के विरुद्ध थाना सिट कोतवांली जशपुर में बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध➡️ नाम आरोपी जगेश्वर राम उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम घुटरी, थाना सिटी कोतवाली जशपुर जिला जशपुर छ ग।—00—➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.26 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि ग्राम घुटरी में दुबेश्वरी बाई उम्र 46 वर्ष की मृत्यु हो गई है, सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा तत्काल ग्राम घुटरी जाया गया, जहां पुलिस ने देखा कि दुबेश्वरी बाई अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, पुलिस के द्वारा आस पास पूछताछ करने पर पता चला कि मृतिका दुबेश्वरी बाई व उसके पति आरोपी जगेश्वर राम के मध्य आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था, घटना दिनांक को भी आरोपी जगेश्वर राम के द्वारा अपनी पत्नी मृतिका दुबेश्वरी बाई के साथ मारपीट किया गया था, पुलिस के द्वारा जब शव का पंचनामा किया गया, तो पाया कि मृतिका के गले में चोट का निशान था, व सिर में में लगी चोट से खून निकल रहा था, पुलिस को प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका होने पर, पुलिस के द्वारा शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्टम कराया गया, डॉक्टर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में शरीर में लगी अंदरूनी व बाहरी चोट के कारण मृत्यु की प्रकृति को हत्यात्मक लेख करने पर पुलिस के द्वारा थाने में हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए, आरोपी पति जगेश्वर राम को हिरासत में लिया गया।➡️ पूछताछ पर आरोपी जगेश्वर राम के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि घटना दिनांक को उसके व उसके पत्नी के मध्य शराब नहीं मिलने की बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था, इसी दौरान आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी को सब्जी बनाने हेतु कहा गया, उसकी पत्नी के द्वारा सब्जी बनाने से मना करने पर आरोपी के द्वारा आवेश में आकर, अपनी पत्नी के साथ हाथ मुक्के व लात से मारपीट की गई, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई।➡️ पुलिस के द्वारा आरोपी के अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर निरीक्षक मोर ध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक मनोज साहू, स्नेहलता सिंह, पी एस आई लक्ष्मी मरकाम, जितेंद्र साहू , महिला आरक्षक नीलम टोप्पो , आरक्षक उपेंद्र सिंह व नगर सैनिक थानेश्वर देशमुख तथा रवि डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।➡️ मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घुटरी में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अग्रिम कार्यवाही जारी है। 1497286892414508464609284

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक 28.07.26—-00—-➡️ हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर अपनी ही पत्नी की ले ली जान, आरोपी पति गिरफ्तार भेजा जेल➡️ मामला थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम घुटरी का➡️ आरोपी के विरुद्ध थाना सिट कोतवांली जशपुर में बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध➡️ नाम आरोपी जगेश्वर राम उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम घुटरी, थाना सिटी कोतवाली जशपुर जिला जशपुर छ ग।—00—➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.26 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि ग्राम घुटरी में दुबेश्वरी बाई उम्र 46 वर्ष की मृत्यु हो गई है, सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा तत्काल ग्राम घुटरी जाया गया, जहां पुलिस ने देखा कि दुबेश्वरी बाई अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, पुलिस के द्वारा आस पास पूछताछ करने पर पता चला कि मृतिका दुबेश्वरी बाई व उसके पति आरोपी जगेश्वर राम के मध्य आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था, घटना दिनांक को भी आरोपी जगेश्वर राम के द्वारा अपनी पत्नी मृतिका दुबेश्वरी बाई के साथ मारपीट किया गया था, पुलिस के द्वारा जब शव का पंचनामा किया गया, तो पाया कि मृतिका के गले में चोट का निशान था, व सिर में में लगी चोट से खून निकल रहा था, पुलिस को प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका होने पर, पुलिस के द्वारा शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्टम कराया गया, डॉक्टर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में शरीर में लगी अंदरूनी व बाहरी चोट के कारण मृत्यु की प्रकृति को हत्यात्मक लेख करने पर पुलिस के द्वारा थाने में हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए, आरोपी पति जगेश्वर राम को हिरासत में लिया गया।➡️ पूछताछ पर आरोपी जगेश्वर राम के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि घटना दिनांक को उसके व उसके पत्नी के मध्य शराब नहीं मिलने की बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था, इसी दौरान आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी को सब्जी बनाने हेतु कहा गया, उसकी पत्नी के द्वारा सब्जी बनाने से मना करने पर आरोपी के द्वारा आवेश में आकर, अपनी पत्नी के साथ हाथ मुक्के व लात से मारपीट की गई, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई।➡️ पुलिस के द्वारा आरोपी के अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर निरीक्षक मोर ध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक मनोज साहू, स्नेहलता सिंह, पी एस आई लक्ष्मी मरकाम, जितेंद्र साहू , महिला आरक्षक नीलम टोप्पो , आरक्षक उपेंद्र सिंह व नगर सैनिक थानेश्वर देशमुख तथा रवि डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।➡️ मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घुटरी में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अग्रिम कार्यवाही जारी है।

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