September 11, 2026

Vikash Jaiswal

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 04.09.2026➡️ कलेक्शन एजेंट ने 42 हितग्राहियों से वसूले 9.46 लाख रुपये, कंपनी में जमा नहीं कर किया गबन➡️ भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट के विरुद्ध थाना जशपुर में अपराध दर्ज➡️ 15 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों से ऋण की किश्त के रूप में वसूली गई थी राशि➡️ आरोपी ने राशि कंपनी में जमा नहीं की, पूछताछ में स्वीकार करने के बाद भी नहीं लौटाई रकम➡️ मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 257/2026, धारा 409 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध➡️ पुलिस ने आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार लिया है पुलिस रिमांड पर, आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी➡️ नाम गिरफ्तार आरोपी -रवि राम चौहान पिता अलप साय, उम्र 40 वर्ष, निवासी पेमला, थाना बागबहार, जिला जशपुर (छ.ग.), हाल मुकाम संगम चौक दरबारीटोली, जशपुर—-00—➡️जशपुर पुलिस द्वारा आर्थिक अपराधों एवं अमानत में खयानत के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सिटी कोतवाली जशपुर में दर्ज अपराध के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदिनांक 20.08.2026 को भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड के तत्कालीन जशपुर ब्रांच मैनेजर सौखी लाल बघेल द्वारा थाना सिटी कोतवाली जशपुर में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।जिसके अनुसार कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को माइक्रो फायनेंस के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा ऋण की किश्तों की वसूली कंपनी के कलेक्शन एजेंटों द्वारा की जाती है।कंपनी के जशपुर ब्रांच में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्यरत रवि राम चौहान द्वारा दिनांक 07.11.2022 से 05.07.2023 के मध्य विभिन्न महिला स्व-सहायता समूहों के 42 सदस्यों से ऋण की किश्त के रूप में कुल 9,46,049/- रुपये वसूल किए गए।आरोप है कि उक्त राशि को कंपनी के जशपुर ब्रांच में जमा न कर गबन कर लिया गया, जिससे कंपनी को आर्थिक क्षति हुई।शिकायत प्राप्त होने के बाद कंपनी स्तर पर की गई जांच में 42 हितग्राहियों से राशि वसूले जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद कलेक्शन एजेंट रवि राम चौहान से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा हितग्राहियों से राशि प्राप्त कर कंपनी में जमा नहीं करने की बात स्वीकार की गई थी।आरोपी द्वारा दिनांक 12.07.2023 को नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से उक्त राशि कंपनी में जमा करने हेतु तीन माह का समय लेकर करार किया गया, किंतु निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी राशि कंपनी में जमा नहीं की गई।➡️प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 257/2026, धारा 409 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी रवि राम चौहान पिता अलप साय, उम्र 40 वर्ष, निवासी पेमला, थाना बागबहार, जिला जशपुर (छ.ग.), हाल मुकाम संगम चौक दरबारीटोली, जशपुर की लगातार पतासाजी की जा रही थी।पुलिस न आरोपी को जशपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस के द्वारा आरोपी रवि की पुलिस रिमांड ली जा रही है, प्रकरण में गबन की गई राशि एवं उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में आरोपी से पूछताछ तथा विवेचना की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर मोर ध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक मनोज साहू, एवं कोतवाली पुलिस स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2025908245731421377192089

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 04.09.2026➡️ कलेक्शन एजेंट ने 42 हितग्राहियों से वसूले 9.46 लाख रुपये, कंपनी में जमा नहीं कर किया गबन➡️ भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट के विरुद्ध थाना जशपुर में अपराध दर्ज➡️ 15 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों से ऋण की किश्त के रूप में वसूली गई थी राशि➡️ आरोपी ने राशि कंपनी में जमा नहीं की, पूछताछ में स्वीकार करने के बाद भी नहीं लौटाई रकम➡️ मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 257/2026, धारा 409 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध➡️ पुलिस ने आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार लिया है पुलिस रिमांड पर, आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी➡️ नाम गिरफ्तार आरोपी -रवि राम चौहान पिता अलप साय, उम्र 40 वर्ष, निवासी पेमला, थाना बागबहार, जिला जशपुर (छ.ग.), हाल मुकाम संगम चौक दरबारीटोली, जशपुर—-00—➡️जशपुर पुलिस द्वारा आर्थिक अपराधों एवं अमानत में खयानत के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सिटी कोतवाली जशपुर में दर्ज अपराध के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदिनांक 20.08.2026 को भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड के तत्कालीन जशपुर ब्रांच मैनेजर सौखी लाल बघेल द्वारा थाना सिटी कोतवाली जशपुर में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।जिसके अनुसार कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को माइक्रो फायनेंस के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा ऋण की किश्तों की वसूली कंपनी के कलेक्शन एजेंटों द्वारा की जाती है।कंपनी के जशपुर ब्रांच में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्यरत रवि राम चौहान द्वारा दिनांक 07.11.2022 से 05.07.2023 के मध्य विभिन्न महिला स्व-सहायता समूहों के 42 सदस्यों से ऋण की किश्त के रूप में कुल 9,46,049/- रुपये वसूल किए गए।आरोप है कि उक्त राशि को कंपनी के जशपुर ब्रांच में जमा न कर गबन कर लिया गया, जिससे कंपनी को आर्थिक क्षति हुई।शिकायत प्राप्त होने के बाद कंपनी स्तर पर की गई जांच में 42 हितग्राहियों से राशि वसूले जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद कलेक्शन एजेंट रवि राम चौहान से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा हितग्राहियों से राशि प्राप्त कर कंपनी में जमा नहीं करने की बात स्वीकार की गई थी।आरोपी द्वारा दिनांक 12.07.2023 को नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से उक्त राशि कंपनी में जमा करने हेतु तीन माह का समय लेकर करार किया गया, किंतु निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी राशि कंपनी में जमा नहीं की गई।➡️प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 257/2026, धारा 409 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी रवि राम चौहान पिता अलप साय, उम्र 40 वर्ष, निवासी पेमला, थाना बागबहार, जिला जशपुर (छ.ग.), हाल मुकाम संगम चौक दरबारीटोली, जशपुर की लगातार पतासाजी की जा रही थी।पुलिस न आरोपी को जशपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस के द्वारा आरोपी रवि की पुलिस रिमांड ली जा रही है, प्रकरण में गबन की गई राशि एवं उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में आरोपी से पूछताछ तथा विवेचना की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर मोर ध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक मनोज साहू, एवं कोतवाली पुलिस स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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🚨 जेएसपीएल यार्ड से लाखों का वेस्ट मटेरियल चोरी मामले का फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार, ”ऑपरेशन क्लीन...