September 11, 2026

छत्तीसगढ़

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 24 जुलाई 2026⏺️ अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास⏺️ थाना कांसाबेल पुलिस की त्वरित विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन से एक माह के भीतर मिला न्याय⏺️ निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा⏺️ माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने सुनाया फैसला⏺️ नाम आरोपी-कलेश्वर विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष—–00—–➡️थाना कांसाबेल में दर्ज एक अत्यंत संवेदनशील पॉक्सो प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने आरोपी कलेश्वर राम विश्वकर्मा (42 वर्ष) को अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।➡️प्रकरण में दिनांक 02 मई 2026 को पीड़िता की माता द्वारा थाना कांसाबेल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका पति अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पिछले तीन वर्षों से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 75/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2), 296, 351(2), 115(2) एवं पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।➡️मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना कांसाबेल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की, चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन कथन एवं अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण कर दिनांक 2 मई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र (चालान ) न्यायालय दिनांक 17 जून 2026 को पेश किया गया ।➡️जशपुर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की विवेचना अत्यंत गंभीरता एवं पेशेवर दक्षता के साथ करते हुए मात्र एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप प्रकरण का शीघ्र परीक्षण हुआ तथा अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों एवं प्रभावी अभियोजन के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।➡️प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी कांसाबेल निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा अत्यंत कुशलता एवं संवेदनशीलता के साथ की गई। वहीं न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की ने प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कर आरोपी को कठोर दंड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।➡️मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना, प्रभावी अभियोजन तथा दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना जशपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जशपुर पुलिस निरंतर प्रतिबद्ध एवं सजग है। 1444598261122887896965557

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 24 जुलाई 2026⏺️ अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास⏺️ थाना कांसाबेल पुलिस की त्वरित विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन से एक माह के भीतर मिला न्याय⏺️ निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा⏺️ माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने सुनाया फैसला⏺️ नाम आरोपी-कलेश्वर विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष—–00—–➡️थाना कांसाबेल में दर्ज एक अत्यंत संवेदनशील पॉक्सो प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने आरोपी कलेश्वर राम विश्वकर्मा (42 वर्ष) को अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।➡️प्रकरण में दिनांक 02 मई 2026 को पीड़िता की माता द्वारा थाना कांसाबेल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका पति अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पिछले तीन वर्षों से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 75/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2), 296, 351(2), 115(2) एवं पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।➡️मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना कांसाबेल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की, चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन कथन एवं अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण कर दिनांक 2 मई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र (चालान ) न्यायालय दिनांक 17 जून 2026 को पेश किया गया ।➡️जशपुर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की विवेचना अत्यंत गंभीरता एवं पेशेवर दक्षता के साथ करते हुए मात्र एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप प्रकरण का शीघ्र परीक्षण हुआ तथा अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों एवं प्रभावी अभियोजन के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।➡️प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी कांसाबेल निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा अत्यंत कुशलता एवं संवेदनशीलता के साथ की गई। वहीं न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की ने प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कर आरोपी को कठोर दंड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।➡️मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना, प्रभावी अभियोजन तथा दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना जशपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जशपुर पुलिस निरंतर प्रतिबद्ध एवं सजग है।

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💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 24 जुलाई 2026⏺️ बगीचा पुलिस ने लाखों रुपये की मोबाइल चोरी का किया सनसनीखेज खुलासा⏺️ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपी गिरफ्तार, जिसमें से तीन हैं विधि से संघर्षरत बालक,47 मोबाइल फोन, बाइक व नगदी बरामद⏺️ एक फरार आरोपी की तलाश जारी, शेष चोरी गए मोबाइल बरामद करने के प्रयास जारी*⏺️ नाम गिरफ्तार आरोपी-दिनांक 21/07/2026 की रात्रि 09:00 बजे से 22/07/2026 की प्रातः 07:00 बजे के मध्य थाना बगीचा क्षेत्र के बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पीछे स्थित कैपिटल मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में रखे नए एवं पुराने कुल 93 नग मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹18 लाख 75 हजार, चोरी कर लिए गए।प्रार्थी जैद अली पिता मोहम्मद इकराम अली, उम्र 28 वर्ष, निवासी सुकबासु पारा, बगीचा की लिखित शिकायत पर थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 197/2026 अंतर्गत धारा 331(4), 305(A), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बगीचा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें अभिषेक प्रजापति पिता भास्कर प्रजापति, उम्र 19 वर्ष, निवासी डूमर टोली, बगीचा तथा 3 विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, जो वर्तमान में फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 47 मोबाइल फोन, जिनकी बाजार कीमत लगभग ₹10 लाख, चोरी की ₹600 नगद राशि तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की यामाहा एमटी मोटरसाइकिल (कीमत लगभग ₹60 हजार) बरामद कर जप्त की गई है।विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है, जबकि बालिग आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी एवं शेष चोरी गए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक गौरव कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार कामरे, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र मिंज, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह, आरक्षक मुकेश पांडे , फुलजेंस टोप्पो, धनेश्वर राम, राजेश कालो एवं नगर सैनिक बलिराम की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।*➡️ मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत एक दुकान से मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से कार्यवाही करते हुए, चंद घंटों में चार आरोपियों , जिसमें से तीन विधि से संघर्षरत बालक हैं, को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड व बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है, एक फरार आरोपी की पता साजी जारी है, जिसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।* 1444583921581944972015196

💥 प्रेस विज्ञप्ति 💥💥 जशपुर पुलिस 💥दिनांक : 24 जुलाई 2026⏺️ बगीचा पुलिस ने लाखों रुपये की मोबाइल चोरी का किया सनसनीखेज खुलासा⏺️ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपी गिरफ्तार, जिसमें से तीन हैं विधि से संघर्षरत बालक,47 मोबाइल फोन, बाइक व नगदी बरामद⏺️ एक फरार आरोपी की तलाश जारी, शेष चोरी गए मोबाइल बरामद करने के प्रयास जारी*⏺️ नाम गिरफ्तार आरोपी-दिनांक 21/07/2026 की रात्रि 09:00 बजे से 22/07/2026 की प्रातः 07:00 बजे के मध्य थाना बगीचा क्षेत्र के बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पीछे स्थित कैपिटल मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में रखे नए एवं पुराने कुल 93 नग मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹18 लाख 75 हजार, चोरी कर लिए गए।प्रार्थी जैद अली पिता मोहम्मद इकराम अली, उम्र 28 वर्ष, निवासी सुकबासु पारा, बगीचा की लिखित शिकायत पर थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 197/2026 अंतर्गत धारा 331(4), 305(A), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बगीचा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें अभिषेक प्रजापति पिता भास्कर प्रजापति, उम्र 19 वर्ष, निवासी डूमर टोली, बगीचा तथा 3 विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, जो वर्तमान में फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 47 मोबाइल फोन, जिनकी बाजार कीमत लगभग ₹10 लाख, चोरी की ₹600 नगद राशि तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की यामाहा एमटी मोटरसाइकिल (कीमत लगभग ₹60 हजार) बरामद कर जप्त की गई है।विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है, जबकि बालिग आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी एवं शेष चोरी गए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक गौरव कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार कामरे, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र मिंज, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह, आरक्षक मुकेश पांडे , फुलजेंस टोप्पो, धनेश्वर राम, राजेश कालो एवं नगर सैनिक बलिराम की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।*➡️ मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत एक दुकान से मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से कार्यवाही करते हुए, चंद घंटों में चार आरोपियों , जिसमें से तीन विधि से संघर्षरत बालक हैं, को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड व बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है, एक फरार आरोपी की पता साजी जारी है, जिसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।*

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